DELHI. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कर्मियों के लाभ पैकेज को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। ये पैकेज अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगा। इसका भुगतान दो अलग मदों के तहत नवम्बर 2018 से किया जाएगा। इस पैकेज की लाभार्थी के रूप में उन आशा कर्मियों और आशा सहायिकाओं को नामित किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए सभी पात्रताएं पूरी करती हैं।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कर्मियों को मिलने वाली नियमित राशि और प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह किया गया है। इस पैकेज के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 2018-19 और 2019-20 की अवधि में किया जाने वाला भुगतान 1,224.97 करोड़ रुपये होगा।
-लाभार्थियों की संख्या
अनुमानित एक करोड़ छह लाख छत्तीस हजार सात सौ एक आशा कर्मी और आशा सहायिकाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दायरे में आएंगी। अनुमानित नौ लाख सत्तावन हजार तीन सौ तीन आशा कर्मी और आशा सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अनुमानित दस लाख बाईस हजार दो सौ पैंसठ आशा कर्मियों को नियमित गतिविधियों के लिए मौजूदा एक हजार रुपये के स्थान पर न्यूनतम दो हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।
आशा कर्मी और आशा सहायिकाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की लाभार्थी होंगी। योजना के लिए तय शर्तों के मुताबिक इसका लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु वाली महिलाएं ले सकेंगी। बीमा की अवधि एक वर्ष की (1 जून से 31 मई) होगी। बीमा के तहत मिलने वाले लाभ –
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दो लाख रुपये का भुगतान।
दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर या एक हाथ और एक पैर पूरी तरह खराब हो जाने तथा एक आंख की रोशनी पूरी तरह चले जाने की स्थिति में दो लाख रुपये का भुगतान।
एक आंख की रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाने या एक पैर और एक हाथ पूरी तरह खराब हो जाने की स्थिति में एक लाख रुपये का भुगतान।
केन्द्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी 12 रुपये की प्रीमियम राशि हर साल दी जाएगी।
धानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (दुर्घटना बीमा) का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु की उन आशा कर्मियों और आशा सहायिकाओं को मिलेगा, जो इसके लिए सभी पात्रताएं पूरी करती हैं। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से सालाना औसतन 330 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा। बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की होगी। किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर लाभार्थी को दो लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
· आशा कर्मियों को नियमित कार्यों के लिए प्रति माह मौजूदा एक हजार रुपये के स्थान पर दो हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह राशि केन्द्र और राज्य स्तर पर अनुमोदित कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी।
क्रियान्वयन नीति और लक्ष्य :
आशा लाभार्थी पैकेज के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मौजूदा संस्थागत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक 65 प्रतिशत आशा कर्मियों और आशा सहायिकाओं को पंजीकृत किया जाना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 30 अक्टूबर, 2019 तक 100 प्रतिशत आशा कर्मियों और आशा सहायिकाओं को पंजीकृत किया जाना। नियमित गतिविधियों के लिए तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में आशा कर्मियों को अक्टूबर से बढ़ी हुई दर से प्रति माह दो हजार रुपये का भुगतान। यह भुगतान नवम्बर 2018 से किया जाएगा।