जयपुर। जाली नोटों की तस्करी करने के मामले में अभियुक्त हरिराम प्रजापत को स्पेशल कोर्ट जयपुर ने दो साल की कैद और तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डि़त किया है। इस संबंध में एसबीबीजे शाखा बींदासर के केशियर अमित कुमार नाई और खाताधारक व्यापारी अनिल कुमार गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि हरिराम ने अनिल को 14500 रुपए के 500-500 के नकली नोट दिए थे। बैंक में जमा कराते समय जाली नोट पकड़े थे। पूछताछ में हरिराम ने 500 रुपए के 171 नकली नोटों को चलाना बताया है। ये जाली नोट बंगाल से लाना बताया।