जयपुर। नाबालिग को डरा-धमका कर जून, 2०12 से 14 जुलाई 2०14 तक देह शोषण करने, लाखों रुपए की राशि हड़पने तथा पिता व भाई को मारने की धमकियां देने के अपराध में 22 जुलाई, 2०14 से जेल में बंद अभियुक्त ओम प्रकाश चौधरी निवासी गोविन्दगढ़ हाल कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स, बजरी मण्डी रोड करणी विहार, जयपुर को महिला उत्पीड़न मामलों की स्पेशल कोर्ट-दो में जज सुनील कुमार गोयल ने 7 साल के कठोर कारावास तथा 7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
इस संबंध में पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया था कि 15 जुलाई, 2०14 को सुबह दुकान खोली तो शटर के नीचे धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें पुत्री को बदनाम करने, बर्बाद करने एवं परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। पूछने पर पुत्री ने अभियुक्त पर 3 साल से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने के आरोप लगाए। दुकान के पीछे अनेकों बार दुष्कर्म किया। गल्ले से जबरदस्ती 3 वर्ष में दो लाख रुपए से अधिक की राशि भी ले जा चुका है। 17 जुलाई, 2०14 को पुन: पत्र देकर अश्लील वीडियो-फोटो सार्वजनिक करने की धमकी दी। साथ ही पीड़िता के पिता व भाई को भी जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने 24 वर्षीय ओमप्रकाश चौधरी को आईपीसी की धारा 376 में 7 साल सश्रम व 5 हजार रुपए एवं धारा 384 में 2 वर्ष की सश्रम जेल तथा 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।