जयपुर। जवाहर नगर थाना इलाके में 4 साल पहले 9 मई, 2०14 को उपेक्षा से क्षुब्ध होकर पहले पत्नी के पेट में कैंची घोंप कर हत्या करने तथा बाद में स्वयं भी जान देने के लिए पेट में चाकू मारने के मामले में एडीजे-15 जयपुर मेट्रो बरकत अली ने हत्यारे पति नीरज जाटव (35) निवासी अकबरपुर, गजनेर, कानपुर-यूपी हाल कच्ची बस्ती, जवाहर नगर, जयपुर को पत्नी ज्योति की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास तथा 1० हजार रुपए का जुर्माना तथा आत्महत्या का प्रयास करने के अपराध में 6 माह की जेल एवं एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
इस संबंध में टीला नम्बर-5, जवाहर नगर निवासी मंजू देवी ने 9 मई, 2०14 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी छोटी बहिन ज्योति की 4-5 साल पहले नीरज के साथ शादी हुई थी। इससे पहले नीरज की बड़ी बहिन जोगेश्वरी के साथ शादी हुई थी। जिससे एक लड़की संजना है। जोगेश्वरी की मौत होने के बाद ज्योति की शादी की थी। ज्योति के भी एक बेटा अनुराग है। ज्योति पति को छोड़कर जयपुर आ गई। उसे टीला नम्बर-7 में किराए का कमरा दिला दिया था। 2-3 मई को नीरज जयपुर आया और ज्योति को गांव ले जाने की कही। नीरज ने कहा था कि वह तो कमरे में सोता है और ज्योति अकेली छत पर सोती है।
मंजू ने ज्योति को समझाने की कही थी, लेकिन नीरज ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं ने भी आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 17 मई, 2०14 को नीरज को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। लोक अभियोजक राजेश पारीक ने 14 गवाहों के बयान करवाए। परिवादिया मंजू देवी सहित अधिकांश गवाह अनाथ हुए बच्चों को देखते हुए पूर्व में दिए बयानों से पलटी मार गए।