Trial of Dr. Abdul Hameed's Death Reference upto High Court hearing till 26

जयपुर। शादी के 13-14 साल तक भी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं उसे केरोसीन डाल कर आत्मदाह कर जान देने के लिए मजबूर करने के मामले में महिला उत्पीड़न मामलों की विश्ोष कोर्ट-दो में जज सुनील गोयल ने अभियुक्त सुरेश मेहरा (37) निवासी शिव कॉलोनी, सोडाला को दहेज प्रताड़ना के अपराध में 3 साल की सश्रम जेल एवं 1० हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

आग बुझाते समय अभियुक्त के भी झुलसने तथा गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने उसे आत्मदाह के लिए मजबूर करने के अपराध में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस संबंध में मृतका पुष्पा की मां अनोख मेहरा ने सोडाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि पुत्री की शादी 13-14 साल पहले हुई थी। दामाद शराब व स्मैक आदि के नश्ो का आदि था। शादी के 6 माह बाद ही मारपीट करने लगा। पीहर आ गई। मारपीट नहीं करने की शर्त पर फिर ले गया। एक माह बाद फिर मारपीट करने लगा। नश्ो में वह पत्नी की हत्या कर स्वयं भी जान देने की धमकी देता रहता था। 1० अगस्त, 2०11 की रात दामाद ने जलने की सूचना दी। देखा तो काफी जल गई थी। पति से तंग आ गई थी। 13 अगस्त 2०11 को उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

पीपी ने 25 गवाहों के बयान करवाए। शादी के 12-13 साल तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराने पर कोर्ट ने आदेश में कहा कि सामान्य परिवेश में भारतीय नारी पति के साथ पुलिस व कोर्ट में विवादों से बचना चाहती है सभी परिजन चाहते हैं, कि उनका गृहस्थ जीवन सुचारू चलता रहे। अभियुक्त की दोनों पुत्रियों ने कोर्ट में बयान दिया कि पापा रोजाना मम्मी को मारते थ्ो। दारू के पैसे नहीं देने पर मारपीट करते हैं। अभियुक्त का पुत्र कोर्ट में बयानों से पलटी मार गया, लेकिन दोनों के बीच लडाई-झगड़ा मारपीट होने की गवाही दी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभियुक्त अपने गृहस्थ दायित्वों का पालन करने में पूर्णत: असफल रहा। बच्चों व परिजनों को प्रेम से वंचित होना पड़ा है।

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