जयपुर। दूसरे की जमीन को अपनी बताकर बेचान करने के मामले में सीबीआई मामलों की निचली अदालत ने आरोपी जगदीश मीणा निवासी वाटिका और उसके मामा आनंदी लाल मीणा निवासी श्रीमाधोपुर सीकर को तीन साल की सश्रम जेल एवं प्रत्येक पर साठ-साठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। परिवादी लालाराम ने शिवदासपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि जगदीश मीणा ने उसे जयसिंहपुरा-चाकसू में जमीन लेने के लिए प्रेरित किया और जमीन गोपाल माली की बताई। जमीन का 3 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से ईकरारनामा करा दिया। बाद में पता चला कि उपरोक्त जमीन गोपाल माली की नहीं थी और अपने मामा को ही गोपाल माली बताते हुए एग्रीमेंट किया था।