jaipur। हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के प्रस्ताव को कानून मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी है। सोने की शुद्धता की परख आसान होगी। अब 22, 18 और 14 कैरेट की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। हॉलमार्किंग के नए नियमों के मुताबिक ज्वैलर्स को हॉलमार्किंग सेंटर से बीआईएस का लाइसेंस लेना होगा। फिलहाल देशभर में 566 हॉलमार्किंग सेंटर है।
सरकार इसे चरणों में लागू करेगी। राजधानियों में लागू करने के लिए ज्वैलर्स को छह महीने का वक्त मिलेगा और छोटे शहरों में लागू करने के लिए एक साल से ज्यादा का समय मिलेगा।