2500-crore-rupees-case-filed-against-builder
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-तय समय में नहीं दिया फ्लेट का कब्जा
जयपुर। ब्रोशर में किए गए वादों का बिना कारण पालन नहीं करने एवं तय समय में फ्लेट का कब्जा नहीं देकर धोखाधड़ी करने के मामले में जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने बिल्डर श्री शाकम्बरी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1.11 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए परिवादीगण को 2 माह में कब्जा देने एवं जमा कराई गई राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में कमलेश बाला एवं डॉ. मुकेश कुमार ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर बताया कि विपक्षी की स्कीम कोहिनूर रेजीडेन्सी, दादाबाड़ी सांगानेर में 2०14 में फ्लेट बुक कराया था। फ्लेट का कब्जा 2०15 तक देना था, लेकिन जून 2०16 तक भी कब्जा नहीं दिया गया।

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