जयपुर। शराब के नशे में पत्नी से हुए झगड़े के दौरान दस महीने के मासूम बच्चे को जमीन पर पटककर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने शराबी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट चार जयपुर जिला के जज राजेश गुप्ता ने आरोपी पिता गजानंद प्रजापत निवासी काणीखोर-दांतली को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। बच्चे के शव को दफनाने में सहयोगी रहा बड़ा भाई अशोक कुमार प्रजापत को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। इस संबंध में मृतक रोहिताश की मां ने 30 मई 2015 को आंधी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी गजानंद के साथ 2007 में हुई थी।
पति शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। 27 मई की रात्रि दस बजे पति शराब के नशे में घर आया और खाने की बात को लेकर झगड़ा करने लगा। उसकी गोद में दस महीने का बच्चा था। उसने बच्चे को खींचकर जमीन पर फेंक दिया और उसे भी मारने लगा। वह जान बचाने के लिए घर से भागी और पास ही एक नाले में छिपकर पूरी रात बैठी रही। सुबह घर पहुंची तो पता चला कि घर वालों ने बच्चे को दफना दिया। वह वहां से पीहर गई और घटना की जानकारी दी। घटना के दो दिन बाद चाचा गोपाल को लेकर आंधी थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने दफनाए बच्चे को निकाला और पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने हत्या के आरोपी में पिता गजानंद व उसके बड़े भाई अशोक को गिरफ्तार करके चालान पेश किया। कोर्ट में दस गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।