2०11 में प्रताप नगर में सशस्त्र डकैती का मामला, फरार 5 डकैतों के खिलाफ पुलिस की जांच लम्बित
जयपुर। प्रताप नगर थाना इलाके में 26 अक्टूबर, 2०11 दीपावली की रात परिवादी जितेन्द्र कुमार मीणा के घर में रात डेढ़ बजे सशस्त्र डकैती डालने के मामले में 18 फरवरी, 2०12 को गिरफ्तार किए गए कयूम उर्फ संजय श्ोख (32) निवासी मोरलगंज, बागरहर बांग्लादेश हाल संत नगर-बुराडी, दिल्ली तथा जलील उर्फ जमील पठान (45) निवासी बालीपाड़ा, जिया नगर पिरोजपुर बांग्लादेश हाल संत नगर बुराडी, दिल्ली को एडीजे-8 जयपुर मेट्रो अजय गोदारा ने मंगलवार को आईपीसी की धारा 395 में 1० वर्ष के कठोर कारावास एवं 1०-1० हजार रुपए के अर्थदण्ड धारा 397 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं फॉरनर्स एक्ट की धारा 14 के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
कयूम को कोर्ट ने धारा 45० के अपराध में भी दोषी मानते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभियुक्तगण बांग्लादेशी नागरिक हैं, द्बारा भारत देश में बिना पार पत्र आदि प्रवेश करते हुए डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया है और इनके कृत्य से एक मजरुबा (रीना मीणा) जो कि गर्भवती थी, को गंभीर उपहति हुई और उसका गर्भपात भी हुआ है। उपरोक्त वारदात 7 डकैतों ने की थी। पुलिस अब तक दो ही डकैतों को गिरफ्तार कर सकी है। अन्य फरार अभियुक्तों के खिलाफ प्रताप नगर थाना पुलिस की जांच 8 साल बाद भी लम्बित है।
-यह था मामला
आनंद विहार रेलवे कॉलोनी निवासी जितेन्द्र ने दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मकान के प्रथम तल पर आया तो मां सम्पति देवी तथा बहिन राजेश्वरी के 6 बदमाशों ने साड़ी फाड़ कर हाथ पांव बांध कर मारपीट कर रहे थ्ो। चार ने मंूह पर काला कपड़ा बांध रखा था। रोकने पर उस पर भी चाकू-सरिये से हमला कर दिया। आवाज सुनकर भाई हरिओम व दिनेश भी आ गया था। हाथापाई के दौरान मकबूल, ईकबाल नाम पुकारते हुए बाहर भागे। एक को पकड़ा तो बाहर से फायर किया गया और धक्का देकर दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। बाहर वाले डकैत ने अन्दर वाले को खिड़की से कट्टा दे दिया, जिससे वे डर गए और अभियुक्तगण भाग गए। मकान से पुलिस ने कट्टा, चाकू व सरिया बरामद किया था। मां सम्पति की चेन भी तोड़कर ले गए थ्ो।