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जयपुर। सीकर के फतेहपुर कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में मदद कर गिरफ्तार नहीं करने के बदले 12 साल पहले एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए उपरोक्त थाने में तत्कालीन एएसआई कानाराम जाट (49) निवासी गांव जेतूसर-रींगस, सीकर को एसीबी मामलों की विश्ोष अदालत क्रम-2 में जज पवन कुमार शर्मा ने गुरुवार को 2 साल की जेल एवं 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

अभियुक्त ने परिवादी मुजफ्फर अली से 1० हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 25०० रुपए में हुआ था। 3 फरवरी 2००6 को किए गए सत्यापन में थानेदार ने 15०० रुपए ले लिए थ्ो तथा 1००० रुपए 4 फरवरी को लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप हुआ था। राशि उसकी पेंट की जेब से बरामद हुई थी। तत्कालीन एसपी आलोक वशिष्ठ ने उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की थी। आवाज का नमूना देने से उसने इंकार कर दिया था। कोर्ट में 13 गवाहों में बयान करवाए गए। 3 फरवरी, 2००6 को दी गई शिकायत में परिवादी ने कहा था कि फतेहपुर में वह ऑडिया-वीडियो कैसिट बेचने का काम करता है। एक फरवरी को पुलिस ने दुकान पर छापा मारा। पार्टनर जयप्रकाश के भाई विजयपाल को दुकान से गिरफ्तार कर कॉपी राईट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच अधिकारी कानाराम जाट उसे जिप्सी में बिठाकर थाने ले गया और गिरफ्तार करने की धमकी दी। मुल्जिम नहीं बनाने की एवज में उसने रिश्वत ली।

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