patavaaree rahamaan

जयपुर। घरेलू कार्य के लिए आटा चक्की चलाने वाले किसान को वीसीआर भरने की धमकी देने तथा दो हजार रुपए लेकर मामला रफा करने की कह कर 8 सितम्बर, 2००6 को 4०० रुपए लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप हुए अजमेर डिस्कॉम के श्रीमाधोपुर-सीकर एईएन, ऑफिस में तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक ख्यालीराम मीणा निवासी गांव मोहलाई सिकराय, दौसा को एसीबी मामलों की स्पेशल कोर्ट-दो में जज पवन कुमार शर्मा ने दो साल की जेल एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

परिवादी रामगोपाल 3 केवीए का कनेक्शन लेकर घरेलू आटा चक्की लगा रखी थी। 3० अगस्त, 2००6 को जेईएन और दो लाईनमैन घर पर आए । कनेक्शन को व्यावसायिक मानकर वीसीआर भरने की धमकी दी। जांच कर चले गए। बाबू ख्यालीराम ने मामला रफा-दफा करने के 2 हजार रुपए मांगे। 5 सितम्बर को 16०० रुपए दे दिए।

उसने 8०० रुपए की रसीद दी तथा 4०० रुपए और मांग रहा है। कह रहा है जेईएन को देना है। 8 सितम्बर को एसीबी ने सत्यापन कर बाबू को 4०० रुपए लेते रंगे हाथ ट्रेप कर कोर्ट में चालान पेश किया था। उसके खिलाफ तत्कालीन एसईएएस बरड़िया ने 5 नवम्बर, 2००7 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी।

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