High Court

जयपुर। गृह निर्माण सहकारी समितियों की भूमियों से जुडे मामलों में आए दिन आपराधिक मुकदमें दर्ज होने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा की एकलपीठ ने सहकारिता विभाग के ऑडिटर को गुरुवार को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

राज्य सरकार की ओर से पेश की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2००5 से मई 2०17 तक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के थानों में गृह निर्माण सहकारी समितियों से जुडी भूमि धोखाधड़ी के 2,476 मुकदमें दर्ज हुए हैं। इनमें से केवल 332 मामलों में ही पुलिस ने चालान पेश किये है। जबकि 1716 मामलों में पुलिस ने एफआर दी है।

428 मुकदमों में अभी जांच लंबित है।मामलें में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने हाईकोर्ट को बताया कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पुलिस ने आपराधिक मामलों को सिविल नेचर का बताकर कोर्ट में एफआर पेश की है। जबकि दर्ज मामले बैक डेट में पSे देने, बिना जमीन ही सौदे करने, सुविधा क्षेत्र कÞ पSे काटने, एक जमीन को कई बार बेचने जैसे है। हाईकोर्ट ने जेडीए को भी इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है।

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