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– बस्सी थाने के थानाधिकारी को एक साल की कैद

जयपुर। जयपुर जिले के बस्सी थाने में 3० मई, 1992 को दर्ज हुए मुकदमे में मदद करने की एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में 8 जून को गिरफ्तार हुए तत्कालीन थानाधिकारी रघुवीर सिंह निवासी फतेहपुर-सीकर को एसीबी मामलों की विश्ोष अदालत क्रम.1 में जज बलजीत सिंह ने एक साल की जेल एवं 2० हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक निदेशक अभियोजन महेन्द्र कुमार व्यास ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में गांव गुढ़ा-बस्सी निवासी श्रीनारायण मीणा ने 6 जूनए 1992 को शिकायत दी थी कि 3० मई को उसके घर वालों और पडौसियों के बीच झगड़ा हुआ था। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धारा 147 व 3०7 हटाने एवं कोर्ट से अग्रिम जमानत करवाने की एवज में थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 1० हजार रुपए में हुआ था।

रघुवीर ने रिश्वत की राशि 5 हजार रुपए थाने में सिपाही लालाराम को दिलवाई थी। एसीबी के जांच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक रामनिवास यादव ने कोर्ट में एफआर पेश कर दी थी। बाद में कोर्ट ने एफआर अस्वीकार कर रघुवीर सिंह और लालाराम के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने लालाराम सिपाही को उन्मोचित कर दिया था। रघुवीर के खिलाफ ट्रायल हुई।

 

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