2G spectrum scam

नयी दिल्ली : टूजी स्पैक्ट्रम आवंटन मामले में द्रमुक नेता ए राजा को बरी करने वाली एक विशेष अदालत ने आज कहा कि पूर्व दूरसंचार मंत्री राजा ‘‘साजिश का केन्द्र’’ नहीं थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तथ्यों को लेकर गुमराह करने के लिए उन्हें ‘‘दोषी नहीं ठहराया जा सकता।’’ अदालत ने कहा कि राजा की गवाही आधिकारिक रिकार्ड से मेल खाती है और ठोस, सच एवं स्वीकार करने योग्य लगती है।

विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने अपने फैसले में कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उन्होंने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश होकर ‘‘बहुत बड़ा जोखिम’’ उठाया जिससे अभियोजन को 200 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के भुगतान के बारे में उनसे विस्तृत ‘‘पूछताछ का’’ अवसर मिला। अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकार्ड में कोई सामग्री नहीं है कि राजा इस मामले में साजिश के केन्द्र में हैं। अदालत ने कहा कि यह साफ है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने उनके ही कार्यालय द्वारा सारे तथ्य नहीं रखे गये जिसके लिए राजा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

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