जयपुर। मानवाधिकार आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एचआर कुडी के घर पर 21 जनवरी की रात घर पर पथराव करने वाले 3 आरोपियों सनी चौधरी, मुकुटसिंह बेनीवाल और समुन्द्ग सिंह शेखावत की जमानत अर्जी गुरुवार को एडीजे-3 जयपुर मेट्रो प्रमोद कुमार मलिक ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया। जमानत अर्जी में आरोपियों का कहना था कि परिवादी अमित कुडी उनसे पुरानी रंजिश रखता हैं। उन्हें फंसाने के लिए गलत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। ज्ञातव्य है कि गत दिनों पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व तीनों की एमएम-14 कोर्ट से भी जमानत खारिज हो चुकी है।

LEAVE A REPLY