Issuance of challan of Rs 16 lakh in Sapu sub-case against deputy postman and agent

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस तामील होने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार पर तीस हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए 25 मई तक जवाब पेश करने को कहा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश कयामुद्दीन मंसूरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरएस भारद्वाज ने बताया कि चिकित्सा विभाग के एनआरएचएम में संविदा भर्ती में चयन नहीं होने पर याचिका दायर की गई थी। जिसमें कुछ माह पूर्व नोटिस जारी हुए थे। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि राज्य सरकार को अब जवाब पेश करने के लिए और समय नहीं दिया जाए। इस पर अदालत ने सरकार पर तीस हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए 25 मई तक जवाब पेश करने को कहा है।

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