नयी दिल्ली । करीब 13.28 करोड़ स्थायी खाता संख्या :पैन: कार्ड को अभी तक आधार से जोड़ा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। इसके साथ ही 39.5 प्रतिशत पैन अब आधार से जुड़ चुके हैं। कुल पैन कार्डों की संख्या 33 करोड़ है। वहीं 115 करोड़ लोगों को आधार नंबर दिया जा चुका है। सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन आधार को जोड़ने तथा नया पैन नंबर लेने के लिए अनिवार्य कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने जून में पैन कार्ड आवंटन तथा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर कानून के प्रावधान की वैधता को उचित ठहराया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ द्वारा निजता के अधिकार पर फैसले तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: ने जून में कहा था कि शीर्ष अदालत ने उन लोगों को सिर्फ आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार या आधार नामांकन पहचान पत्र नहीं है और ऐसे में कर अधिकारी ऐसे लोगों का पैन रद्द नहीं करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: निवासी भारतीयों को आधार जारी करता है। पैन नंबर आयकर विभाग देता है।