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जयपुर। ज्वैलर्स की दुकान में डकैती डालने वाले डकैत विजय सिह, भविष्य भंडारी, उपेन्द्र और हरिओम को सती निवारण मामलों की विशेष अदालत में लिंक जज अनूप कुमार पाठक ने 1० साल का कठोर कारावास एवं 1०-1० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। जबकि कोर्ट ने एक अन्य अभियुक्त बलबीर को दोषमुक्त कर दिया है।

मामले के अनुसार 9 फरवरी, 2०1० को परिवादी मोहनलाल सोनी महेश नगर थाना इलाके में शिवपुरी कॉलोनी में स्थित अपनी दुकान पर बैठा था। देर शाम अभियुक्त आए और उस पर देशी कट्टे से फायर कर दिया और चैन तोड़ कर फरार हो गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार के उपेन्द्र, दौसा के हरिओम एवं जयपुर के विजय सिह व भविष्य भंडारी एवं अजमेर के बलबीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

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