जयपुर। जालोर जिले के जालोर थाना इलाके में 15 अक्टूबर, 2०12 को जाली नोट छाप कर तस्करी करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये तीन तस्करों को जाली नोट मामलों की विशेष अदालत में जज इसरार खोखर ने महेन्द्ग कुमार माली निवासी भीनमाल, नारायण लाल माली निवासी जुजानी रोड़-जालोर और घेवाराम निवासी तिलोडा-जालोर को चार साल का कठोर कारावास एवं कुल 29 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा सुनाई। मामले में 18 मई, 2०14 को गिरफ्तार किये गये भंवरलाल माली को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
प्रकरण के अनुसार मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने तिलक द्बार के पास मोटर साइकिल से आ रहे दोनों अभियुक्तों महेन्द्ग और नारायण लाल को रोका। तलाशी में महेन्द्ग के पास 1००-1०० रुपए के 2०० जाली नोट और नारायण लाल के पास 99 जाली नोट बरामद हुए थ्ो। पूछताछ में अभियुक्तों ने उपरोक्त जाली नोट घेवाराम से लाना बताया था। इस पर पुलिस ने दबिश देकर घेवाराम को भी गिरफ्तार कर उसके घर से जाली नोट बनाने के उपकरण कम्प्यूटर, प्रिन्टर सहित अन्य सामान बरामद किया था। बाद में पुलिस ने 19 माह बाद भंवरलाल को भी गिरफ्तार कर चारों के खिलाफ एक साथ चालान पेश किया, लेकिन जांच अधिकारी मांगी लाल ने भंवरलाल के खिलाफ एक भी साक्ष्य पेश नहीं की और ना ही अपराध में उसकी भूमिका बताई।