जयपुर। राज्य की 43 नगरपालिकाओं का कार्यकाल दिनांक 25.11.2019 को पूर्ण हो रहा है। इसके अतिरिक्त 6 नवगठित नगरपालिकाओं के आम चुनाव भी उक्त 43 नगरपालिकाओं के आम चुनाव के साथ कराए जाने हैं। अतः उक्तानुसार 49 नगरपालिकाओं (सूची संलग्न) के आम चुनाव कराने हेतु आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आम चुनाव के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
• आम चुनाव कार्यक्रम
सदस्य पद के लिए
1. लोक सूचना जारी करने की तिथ 01.11.2019 (शुक्रवार)
2. नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथ 05.11.2019 (मंगलवार)
3. नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथ 06.11.2019 (बुधवार)
4. अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि 08.11.2019 (शुक्रवार)
5. चुनाव चिन्हों का आवंटन 09.11.2019 (शनिवार)
6. मतदान की तिथ 16.11.2019 (शनिवार)
7. मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8. मतगणना की तिथि एवं समय 19.11.2019 (मंगलवार)
अध्यक्षीय पदों के लिए
1. लोक सूचना जारी करने की तिथ 20.11.2019 (बुधवार)
2. नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथ 21.11.2019 (गुरूवार)
3. नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथ 22.11.2019 (शुक्रवार)
4. अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि 23.11.2019 (शनिवार)
5. चुनाव चिन्हों का आवंटन 23.11.2019 (शनिवार)
(अभ्यर्थिता वापिस लेने के समयसमाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6. मतदान की तिथ 26.11.2019 (मंगलवार)
7. मतदान का समय प्रातः 10.00 बजे से अपराह्व 2.00 बजे तक
8. मतगणना की तिथि एवं समय 26.11.2019 (मंगलवार)
मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
उपाध्यक्षीय पदों के लिए
1. निर्वाचन की तिथ 27.11.2019 (बुधवार)
2
बैठक का प्रारम्भ प्रातः 10.00 बजे
नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11.00 बजे तक
नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे से
अभ्यर्थिता वापसी अपराह्व 2.00 बजे तक
मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्व 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
• मतदाताओं का विवरण
इस चुनाव में 49 नगरीय निकायों के 32,99,337 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगें। इन नगरीय निकायों में नगरनिगम बीकानेर में सबसे अधिक मतदाता 4,41,294 एवं नगरपालिका नसीराबाद में सबसे कम मतदाता 957 हैं।इन मतदाताओं का वर्गीकरण तालिका में दिया गया हैं।
मतदाता – वर्ष 2014 (43 नगरपालिका) मतदाता – वर्ष 2019 (43 नगरपालिका) कुल मतदाताओं की वृद्वि प्रतिशत
पुरूष महिला थर्ड जेण्डर कुल पुरूष महिला थर्ड जेण्डर कुल
1535588 1404982 17 2940587 1665413 1564663 47 3230123 9.84
(6 नवसृजित नगरपालिका)
35879 33335 0 69214
• इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन
उक्त चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से कराए जाएगें। राज्य निर्वाचन आयोग के पास पोस्ट अपग्रेडेड 2006 एमके- IV एवं एमके- V तथा मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मॉडल की मशीनें उपलब्ध है। आयोग के निर्णयानुसार नगर निगम के लिए मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मॉडल की मशीनें नगर निगम एवं नगर परिषद तथा पोस्ट अपग्रेडेड 2006 एमके- IV एवं एमके- V मॉडल की मशीने नगरपालिका मंडल के लिए उपयोग मे ली जाएगी। एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की मशीनों का उपयोग होगा। इसी अनुसार आयोग द्वारा सभी जिलों को पर्याप्त मशीनों का आवंटन किया जा चुका है।
आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम टे्रकिंग सॉॅफ्टवेयर तैयार करउपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम के स्थानान्तरण की ऑन लाईन टे्रकिंग की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त उक्त सॉॅफ्टवेयर के माध्यम से मतदान हेतु ईवीएम के आवंटन के लिए रेण्डमाईजेशन भी किया जाएगा।
• वार्डो एवं मतदान केन्द्रों का विवरण
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर वार्डो का पुनर्गठन एवं परिसीमाकंन का कार्य किया गया था। वर्ष 2019 में पुनः राज्य सरकार द्वारा वार्डो का पुनर्गठन एवं परिसीमाकंन का कार्य किया गया है। नवीन परिसीमन के अनुसार वार्डो की संख्या एवं मतदान केन्द्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैः-
विवरण 2014
(43 नगरपालिका) 2019
(43 नगरपालिका) वृद्वि प्रतिशत 2019
(6 नवसृजित नगरपालिका) कुल वार्ड एवं मतदान केन्द्रों की संख्या (2019)
वार्डो की संख्या 1475 1965 33.22 140 2105
मतदान केन्द्रों की संख्या 2941 3339 13.53 140 3479
• मतदाताओं की पहचान
राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (म्च्प्ब्) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 559 दिनांक 07.02.2019 के द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पंंेशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।
उक्त 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो नगरपालिका निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के समय उक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लायें, जिससे मतदान कार्य शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।
• मतदाता सहायता केन्द्र
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि यथा मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान बूथ आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए मतदाता द्वारा मोबाईल नम्बर 7065051222 पर SEC VOTER अंकित कर स्पेस के पश्चात् Epic No अंकित कर SMS भेजने पर SMS के माध्यम से उसकी प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जायेगा।
उक्त सुविधा के अतिरिक्त मतदान दिवस पर मतदान भवन के समीप मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित कर इन सहायता केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों के स्तर के कार्मिक नियुक्त किए जाएगें। नवीन परिसीमन के कारण वार्डो की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, संभव है इस कारण से मतदान केन्द्रों में भी परिवर्तन हुआ हो। इन सहायता केन्द्रों पर मतदाता को मतदाता सूची में उनका क्रमांक एवं बूथ संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
• चुनाव कार्य हेतु नियोजित होने वाले कार्मिकों का विवरण
49 नगरपालिकाओं के लिए मतदान, मतगणना अन्य कार्याे हेतु लगभग 20,000 कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। मतदान एवं मतगणनादलों के गठन हेतु आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को कार्मिको के रेण्डमाईजेशन के लिए सॉफ्टवेयर उपलबध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मतदान एवं मतगणना दलों का गठन किया जाएगा।
मतदान दलों को दो स्तरीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखनेएवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिएपुलिस बल को नियोजित किए जाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके अनुसार लगभग 20000 पुलिस बलनियोजित किया जाएगा।
• चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति
49 नगरपालिकाओं के लिए मतदान, मतगणना अन्य चुनाव संबंधी कार्याे के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए आवश्यकतानुसार एक या अधिक पर्यवेक्षकों को नियाजित किया जाएगा। ये पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ एवं चयनित तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल या इससे उच्चतर वेतन श्रृखंला के अधिकारी होंगे।चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके इस हेतु पर्यवेक्षकों द्वारा चुनाव के प्रत्येक स्तर के साथ मुख्य रूप से मतदान एवं मतगणना कार्य का पर्यवेक्षण किया जाएगा।
• चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना
आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा। यह नियन्त्रण कक्ष 24 X 7 रात-दिन लगातार कार्य करेगा।
• अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा
चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं।
लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा एवं इसका प्रयोग रात्रि 10.00 बज से प्रातः 6.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित निर्वाचन अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
इस आदेश में चुनाव के लिए इन मदों पर खर्च की सीमा में वृद्वि की गई है। इससे पूर्व खर्च की सीमा आयोग द्वारा वर्ष 2014 में निर्धारित की गई थी, जिसे परिवर्तित कर निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैं। इस खर्च का पूर्ण विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
क्रम संख्या पद का नाम अधिकतम चुनाव खर्च सीमा
1. नगर निगम के सदस्य हेतु रूपये 2,50,000/-
2. नगर परिषद के सदस्य हेतु रूपये 1,50,000/-
3. नगरपालिका मंडल के सदस्य हेतु रूपये 1,00,000/-
• दिव्यांगजन (Person with Disabilities) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा
आयोग द्वारा दिव्यांगजनमतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए है। इन निर्देशों में ऎसे मतदाताओं की मैंपिग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोडने के निदेशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल है।
• आदर्श आचरण संहिता
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें। आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लिए मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक में आदर्श आचरण संहिता की पालना के संबंध मे चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए है।
संबंधित नगरपालिका में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगें।
चुनाव के लिए बडी मात्रा में कार्मिकों आवश्यकता होगी, अतः संबंधित नगरपालिका क्षेत्र से होने वाले स्थानान्तरण एवं संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में किए जाने वाले पदस्थापन से संबंधित स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA के अन्तर्गत नगरपालिका के निर्वाचनों के संचालन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 19 के अनुसार चुनाव कार्य में नियोजित समस्त कर्मचारी/अधिकारी निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे। यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्वाचन से संबंधित अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है, तो उसके विरूद्व आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सभी राजनैतिक दल, सभी अभ्यर्थी, सभी मतदाताओं एवं मीडिया से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने में अपना पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करें।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
नगरीय निकायों हेतु आम चुनाव कार्यक्रम
(माह नवम्बर, 2019)
सदस्य पद के लिए
1. लोक सूचना जारी करने की तिथ 01.11.2019 (शुक्रवार)
2. नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथ 05.11.2019 (मंगलवार)
3- नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथ 06.11.2019 (बुधवार)
4. अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि 08.11.2019 (शुक्रवार)
5. चुनाव चिन्हों का आवंटन 09.11.2019 (शनिवार)
6. मतदान की तिथ 16.11.2019 (शनिवार)
7- मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8- मतगणना की तिथि एवं समय 19.11.2019 (मंगलवार)
अध्यक्षीय पदों के लिए
1. लोक सूचना जारी करने की तिथ 20.11.2019 (बुधवार)
2. नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथ 21.11.2019 (गुरूवार)
3. नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथ 22.11.2019 (शुक्रवार)
4. अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि 23.11.2019 (शनिवार)
5. चुनाव चिन्हों का आवंटन 23.11.2019 (शनिवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6. मतदान की तिथ 26.11.2019 (मंगलवार)
7. मतदान का समय प्रातः 10.00 बजे से अपराह्व 2.00 बजे तक
8. मतगणना की तिथि एवं समय 26.11.2019 (मंगलवार)
मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
उपाध्यक्षीय पदों के लिए
1. निर्वाचन की तिथ 27.11.2019 (बुधवार)
2
बैठक का प्रारम्भ प्रातः 10.00 बजे
नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11.00 बजे तक
नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे से
अभ्यर्थिता वापसी अपराह्व 2.00 बजे तक
मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्व 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्