जयपुर। विदेशों में कपड़े निर्यात करने वाली एक फर्म की फर्जी मोहर बना एवं फर्जी हस्ताक्षर कर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एसीएमएम-16 जयपुर मेट्रो सुन्दर लाल करोल ने सदर थाना पुलिस को आरोपी दम्पती के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 42०, 4०6, 471, 468, 467 व 12० बी के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में कमला नेहरू नगर, हसनपुरा स्थित फर्म डोरी एक्सपोर्ट हाऊस के प्रोपराईटर मोहम्मद शमीम ने 26 अप्रेल को शाहरुख खान (27) एवं उसकी पत्नी उनेजा खान (24) निवासी हसनपुरा-जयपुर के खिलाफ इस्तगासा पेश किया था।
परिवादी ने अदालत को बताया कि शाहरुख ने फर्जी मोहर तैयार करवा कर फर्म का माल मलेशिया बेच दिया और राशि शाहरुख व उसकी पत्नी उनेजा खां के खाते में ट्रांसफर करवा लिया। क्रेताओं से जानकारी मिलने के बाद दम्पती ने एजेन्ट का कार्य करना बंद कर दिया। 23 अप्रेल को डीसीपी पश्चिम को रिपोर्ट देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने दम्पती पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।