जौहरी बाजार के महेश सोनी को 2 साल की जेल व 7.5० लाख का जुर्माना
जयपुर। परिवादी और अभियुक्त के मध्य एक ही व्यवसाय के कारण अच्छे संबंध होने एवं आपसी व्यावसायिक आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपए 21 जनवरी, 2०12 को उधार लेने तथा भुगतान पेटे 1० जुलाई, 2०12 को फर्जी चेक देने के मामले में एसीएमएम-1० जयपुर मेट्रो विकास मारग ने अभियुक्त महेश सोनी निवासी जौहरी बाजार जयपुर को दो साल की जेल एवं 7.5० लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

इस संबंध में चित्रकूट कॉलोनी झोटवाड़ा हाल रोकन ज्वैलर्स, चौधरी भवन, जौहरी बाजार ने 2०15 में अदालत में परिवाद पेश किया था। परिवादी के एडवोकेट नारायण सिंह चौधरी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त की ओर से दिया गया चेक 18 अप्रेल, 2०12 को फण्डस इनसफिसियेन्ट के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया था। 7 मई, 2०12 को लीगल नोटिस देने एवं अदालत में परिवाद दायर करने के बाद भी अभियुक्त ने चेक में वर्णित राशि का अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया।

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