-उपभोक्ता कोर्ट ने 35 हजार का लगाया जुर्माना
जयपुर। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री का सामान चोरी के मामले में उपभोक्ता कोर्ट, जयपुर तृतीय ने रेलवे को दोषी मानते हुए 2 अक्टूबर, 2०13 को चोरी हुए सामान की कीमत 40,3०० रुपए मय 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से पीड़ित यात्री को अदा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने रेलवे पर 35 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। परिवादी मालवीय नगर निवासी शशांक शर्मा पश्चिम बंगाल से सियालदाह एक्सप्रेस से जयपुर आ रहा था। गया-बिहार में दो अक्टूबर, 2०13 को ट्रेन के डिब्बे में से चेन से बंधा हुआ उसका बैग चोरी हो गया था। बैग में लैपटॉप सहित अन्य सामान था। राजकीय रेलवे पुलिस ने उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया।

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