लखनऊ। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि वो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का अवैध निर्माण 19 जून तक गिराए। साथ ही इसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। साथ ही गायत्री प्रजापति के पुत्र अनुराग की उस याचिका को भी खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण को न गिराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी।
बता दें लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई का मन बना लिया था और तारीख भी तय कर ली थी। लेकिन इससे पहले ही गायत्री के पुत्र अनुराग इसके लिए हाईकोर्ट पहुंच गए। जहां एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ रिट दाखिल कर दी थी। इस बात की जानकारी जब एलडीए तक पहुंची तो कार्रवाई को कुछ समय के लिए टाल दिया गया।
कोर्ट ने जब याचिका पर सुनवाई की तो कोर्ट के तेवर सख्त दिखे। कोर्ट ने महज रिट दाखिल होने की वजह से कार्रवाई न करके को लेकर गहरी नाराजगी जताकर एलडीए को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही 19 जून तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी कर दिया।
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