-एक्सपोर्ट फर्म के.के. गारमेन्ट्स एक्सपोर्ट के रवि मित्तल, सुनील मित्तल, रिंकू मित्तल व विजय मित्तल को बताया फरार
जयपुर। विद्याधर नगर थाना इलाके में आपसी लेन-देन को लेकर एक व्यवसायी का अपहरण कर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को 6०वें दिन चालान पेश किया। नींद में सोई हुई जयपुर पुलिस की आंख उस समय खुली जब जेल में बंद दो व्यवसायियों राजेश शर्मा और मुकेश शर्मा की ओर से सीआरपीसी की धारा 167 (2) में कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इस धारा के अन्तर्गत पुलिस के 6० दिन में चालान पेश नहीं करने पर अभियुक्त को जमानत का लाभ मिल जाता है।
एलसी की सूचना पर विद्याधर नगर थाना पुलिस आनन-फानन में गुरुवार शाम कोर्ट पहुंचकर दोनों के खिलाफ चालान पेश किया तथा के.के. गारमेन्ट्स एक्सपोर्ट के रवि मित्तल, सुनील मित्तल, रिंकू मित्तल व विजय मित्तल को फरार बताते हुए जांच 173 (8) में लम्बित रखी है। चालान का अवलोकन करने के बाद एमएम 19 कोर्ट में जज मोनिका खींचड़ ने जेल में बन्द दोनों आरोपियों का जमानत का प्रार्थना पत्र देर शाम को खारिज कर दिया। मामले की जांच एसएचओ चिरंजीलाल मीना कर रहे हैं।
यह है मामला : पैकेजिंग व्यापारी नया ख्ोड़ा निवासी मुकुन्द हूरकट ने 16 जून की रात कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। माहेश्वरी समाज के 18 जून को धरना, प्रदर्शन व घेराव करने पर पुलिस ने मामले में राजेश व मुकेश को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि मुकुन्द एक्सपोर्ट कम्पनी में माल सप्लाई करता था। सप्लाई में माल कम भ्ोजने पर अभियुक्तगण ने उसका अपहरण किया व मारपीट कर 1०-1० लाख रुपए के 4 चेक ले लिए एवं 9 लाख रुपए के आरटीजीएस करवा लिए थ्ो।