जयपुर। अदालत के आदेश के बाद भी लिफ्ट कैनाल के लिए किए काम के बदले करीब 5० लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-13 जयपुर मैट्रो सीमा जुनेजा ने जल संसाधन संभाग का ऑफिस, कम्प्यूटर और सरकारी कार सहित अन्य सामान को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामले में कोर्ट 18 सितंबर को संभाग का बैंक खाता भी सीज कर चुकी है। इस संबंध में मैसर्स एस एन ठक्कर ने कोर्ट में इजराय प्रार्थना पत्र पेश कर रखी है। प्रकरण में अगली सुनवाई 1 नवम्बर को होगी।
फर्म के अधिवक्ता विष्णु शंकर शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सवाई माधोपुर के सूरवाल में लिफ्ट कैनाल के लिए किए गए काम के बदले विभाग की ओर से तय करीब 43 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2००4 में इस सबंध में एडज्यूडिकेटर के आदेश भी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से ब्याज सहित करीब 5० लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में विभाग के ऑफिस सहित अन्य सामान को कुर्क किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऑफिसए कार सहित अन्य ऑफिस उपकरण कुर्क करने के आदेश दिए हैं।