कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने किया पेश
जयपुर। लोक सेवकों के खिलाफ केस दर्ज कराने से पहले सरकार से मंजूरी लेने और इस दौरान इनका नाम सार्वजनिक नहीं करने संबंधी अध्यादेश के खिलाफ अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश कर दी है। इससे पहले चार अलग-अलग याचिकाएं पेश हो चुकी हैं। याचिकाओं पर न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी की खंडपीठ शुक्रवार को सुनवाई करेंगी।
सचिन पायलट ने याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने भ्रष्ट लोक सेवकों को बचाने के लिए दंड़ प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने और आईपीसी में धारा 228 बी जोडने के लिए अध्यादेश जारी किया है। इस कानून से ना केवल न्यायपालिका के अधिकारों को कम किया गया है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता को भी समाप्त किया जा रहा है। ऐसे हालातों में अध्यादेश को रद्द किया जाए। ज्ञातव्य है कि चारों और विरोध होने के बाद राज्य सरकार इस संबंध में विधानसभा में पेश विधेयक को प्रवर समिति में भेज चुकी है।