– धारा 156(3) के 70फीसदी मुकदमें झूठे होने के बयान पर आप कोर्ट में घेरेगी, गलत साक्ष्य के आरोप
जयपुर. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ प्रभारी पूनमचंद भंडारी अपराधिक अवमानना की याचिका दायर करेगे. मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने विभिन्न मंचो से सीआरपीसी की धारा 156 (3) के 73 फीसदी मुकदमो को झूठा करार दिया है. ऐसे मामलो में जाँच आदालत के फेसले से होती है मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विभिन्न मंचो पर अप्रत्यक्ष रूप से अदालत के फ़सलो को ही झूठा करार दे रहे है.
अधिवक्ता पीसी भंडारी ने कहा की अभी तक एक भी परिवाद नही पाया गया है जिसमे एफआईआर दर्ज करने के पश्चात् जाँच अधिकारियो ने यह कह दिया हो की प्रथम द्रष्टया मामला नही बनता है और एफआर दे दी गई है. शुकवार को जयपुर में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में कहा गया की धारा 156 (3) के मामलो को अदालत पूरी सतर्कतता के साथ देखती है और प्रथम द्रष्टया अपराध होना मानती है तब ही उसमे जाँच के आदेश देती है. मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने 156 (3) में जाँच के लिए भेजे गए मामलो को झूठा बताकर अदालत की अवमानना की है.
उधर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधि प्रकोष्ठ प्रभारी भंडारी समेत 7 लोगो की की याचिका पर शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन का अध्यादेश लाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है की वो कोनसी आपात स्थितिया थी जिनमे अध्यादेश लाना जरुरी हो गया. आप मिडिया प्रभारी और प्रवक्ता देवेन्द्र शास्त्री ने कहा की 25 अक्तूबर को जयपुर में अध्यादेश के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में राज्य सरकार ने वरिष्ठ नेताओ के खिलाफ मुकदमे बना कर राजनितिक दमन का प्रयास किया है. आम आदमी पार्टी सरकार के दबाव में आने वाली नही है और आम जनता के बीच जाकर सरकार के सरकारी तंत्र के काले कारनामो को बेनकाब करती रहेगी.