जयपुर। आदेश के बावजूद लिफ्ट कैनाल के लिए किए गए काम का भुगतान नहीं करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-13 सीमा जुनेजा ने ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कलेक्ट्रेट शाखा, सवाई माधोपुर को जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता, का बैंक खाता कुर्क कर आदेश की पालना रिपोर्ट 29 नवम्बर से पूर्व भिजवाने के आदेश दिए है। इस संबंध में एसएन ठक्कर फर्म ने 2013 से कोर्ट में इजराय दायर कर रखा है।
प्रार्थी के एडवोकेट विष्णु शंकर शर्मा ने अदालत को बताया कि सवाई माधोपुर के सूरवाल में लिफ्ट कैनाल के लिए किए गए काम के बदले विभाग ने करीब 43 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। इस सबंध में एडज्यूडिकेटर के 2004 में आदेश भी हो चुके हैं। फिर भी विभाग ने ब्याज सहित करीब 5० लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया।