Maheshchandra Sharma's bail plea rejected by High Court

जयपुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के तत्कालीन सलाहकार महेशचंद्र शर्मा को जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

परिवादी के एडवोकेट ए. के. जैन ने बताया कि एसीबी ने निजी नर्सिंग कॉलेज को एनओसी दिलवाने के बदले पांच लाख रुपए लेते हुए महेशचंद्र शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। बाद में की गई संपत्ति की जांच में 14 करोड रुपए से अधिक की संपत्ति मिली। जबकि आय करीब 44 लाख रुपए की ही होती है।

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