जयपुर। 2 नवम्बर को कोतवाली थाना इलाके में हुई हवाला कारोबारी डकैती मामले में पुलिस की ओर से आमने-सामने बिठाकर अभियुक्तों से पूछताछ करने के लिए पेश किए गए रिमाण्ड प्रार्थना पत्र को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सुनील गोयल ने गिरफ्तारी के करीब एक माह होने के आधार पर खारिज कर दिया। इस मामले में पुलिस ने शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती इलाके के अभियुक्त विशाल उर्फ बिट्टू, चन्द्र प्रकाश हरिजन, विक्की कुमावत, यशवन्त उर्फ सोनू, तेजसिंह, मोहित एवं विकास तथा चारणवास-गोविन्दगढ़ निवासी मास्टर माइंड भवानी सिंह को गिरफ्तार कर हथियार, कारतूस व वाहन बरामद कर चुकी है। साथ ही आरोपियों के अधिवक्ता पार्थसारथी सान्दू ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश हो आरोपियों को तेजसिंह और विकास सिंह को नाबालिग बताया है। इस संबंध में कोर्ट ने थानाधिकारी कोतवाली को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।