जयपुर। द्गव्यवती नदी में अतिक्रमण के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्गजोग और न्यायाधीश इन्द्गजीतसिंह की खंडपीठ ने भूमि की सही स्थिति जानने के लिए राज्य सरकार को राजस्व रिकॉर्ड और मानचित्र 8 जनवरी तक अदालत में पेश करने को कहा है। राजस्व रिकॉर्ड और मानचित्र में कौनसी भूमि नाले की और कौनसी भूमि निजी स्वामित्व की है, को स्पष्ट करें।
इस संबंध में दायर जनहित याचिका में बताया गया है कि अदालत में अलग-अलग प्रार्थना पत्र दायर कर भूमि के स्वामित्व पर हक जताया जा रहा है। राज्य सरकार आम-जन को राजस्व रिकॉर्ड और मानचित्र की सही स्थिति की जानकारी नहीं दे रही है, जिसे तलब किया जाना जरुरी है, ताकि द्गव्यवती नदी भूमि पर स्वामित्व का हक स्पष्ट हो सके।