जयपुर । परिचालक भर्ती-2011 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट के दिये गये आदेश की ना तो पालना करने और ना ही कोई कारण स्पष्ट करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने रोडवेज के सीएमडी और सेवा चयन बोर्ड के सदस्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
इस संबंध में महेश चन्द्ग ने अवमानना याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि रोडवेज ने 2011 में परिचालक के पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने 27 सितंबर, 2016 को पुन: चयन सूची जारी करने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ रोडवेज की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को खारिज कर दिया। रोडवेज ने संशोधित चयन सूची जारी की, लेकिन नियुक्तियां नहीं दी।