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-हाजिर नहीं होने पर लगाया 5 हजार रुपए का हर्जाना, जमानती वारण्ट से पुन: 18 जनवरी को तलब

जयपुर। नगर निगम, जयपुर में समितियों का गठन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में दो बार सम्मन जारी किये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी ने सख्त रुख अपनाते हुए महापौर अशोक लाहोटी पर 5००० रुपए का हर्जाना लगा दिया एवं 2 हजार रुपए के जमानती वारण्ट से 18 जनवरी, 2०18 को पुन: व्यक्तिश: तलब किया है।

मामले के अनुसार तिलक नगर के भूखण्ड संख्या सी-1०० पर बिल्डर ने दो मंजिला भवन की स्वीकृति लेकर पांच मंजिला भवन का निर्माण कर लिया। नगर निगम के नोटिस जारी करने पर बिल्डर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया। हाईकोर्ट ने 6 फरवरी, 2०12 को निगम को बिल्डर के आवेदन का निस्तारण 6 सप्ताह में करने तथा तब तक उक्त भवन को नहीं तोड़ने के आदेश दिए थ्ो। लेकिन 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी बिल्डर के आवेदन का निस्तारण नगर निगम द्बारा जानबूझकर नहीं किया जा रहा है ताकि बिल्डर का भवन सुरक्षित रहे।
मामले में लोकायुक्त ने महापौर को 16 नवम्बर, 2०17 को उपस्थित आने के लिए सम्मन जारी किया था, परन्तु महापौर ना तो हाजिर हुए और ना ही नहीं आने का कारण बताया गया। बाद में लोकायुक्त ने 2 हजार रुपए के जमानती वारण्ट से ०8 दिसम्बर को पुन: तलब किया। फिर नहीं आने लोकायुक्त ने महापौर के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर उपरोक्त आदेश जारी किया।

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