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नयी दिल्ली : भोपाल की स्थानीय अदालत ने भोपाल गैंगरेप मामले में सभी चार दोषियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सविता दूबे ने भोपाल गैंगरेप मामले के सभी आरोपियों गोलू (25), अमर (24) राजेश चेतराम (26) और रमेश मेहरा (45) की मौजूदगी में चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  अदालत ने आईपीसी की धारा 307 और 376 (डी) के तहत आरोपियों को यह सजा सुनाई है।

मालूम हो कि यहां हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास कोचिंग क्लास से वापस लौट रही 19 वर्षीय छात्रा के साथ आरोपियों ने 31 अक्तूबर की शाम को सामूहिक बलात्कार कर उसे जान से मारने का प्रयास किया था। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत को इस मामले में प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश दिये थे।

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