Supreme Court seeks BCCI response on Sreesanth's petition against lifelong ban

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विवादास्पद क्रिकेट खिलाड़ी एस. श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बीसीसीआई से जवाब मांगा।प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड की खंडपीठ ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और इसके प्रशासकों की समिति के दो पदाधिकारियों से श्रीसंत की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।हालांकि, न्यायालय ने श्रीसंत को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। श्रीसंत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि फिलहाल इस खिलाड़ी को क्रिकेट खेलने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्रीसंत, जो आईपीएल मैच में स्पाट फिक्सिंग के मामले से बरी हो गया है, को आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश् की पीठ के समक्ष राहत मिल गयी थी लेकिन बाद में इसकी खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त करते हुये आजीवन प्रतिबंध बरकरार रखा। श्रीसंत ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है। उसकी इसी याचिका पर न्यायालय ने बीसीसीआई से जवाब मांगा है।

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