-3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला
जयपुर। शहर के सिन्धी कैंप थाना इलाके में 15 मार्च, 2०13 की रात 3 साल की एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल पोक्सो कोर्ट में जज अलका बंसल ने अभियुक्त 24 वर्षीय दीपक स्वामी उर्फ दीपू निवासी स्वामी बस्ती, पारीक कॉलेज रोड-जयपुर को 1० वर्ष के कठोर कारावास एवं 5० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
कोर्ट ने पीडिता को प्रतिकर स्कीम में मुआवजा देने की विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंषा भी की है। अभियुक्त 5 बहनों का इकलौता भाई है तथा पिता भंवरलाल की भी मौत हो चुकी है। घर में वह अकेला कमाने वाला था। मामले में मासूम पीडिता घटना बताने में असमर्थ रही, लेकिन कोर्ट ने बाद ट्रायल अभियुक्त को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 में एवं पोक्सो एक्ट-2०12 की धारा 3/4 के अपराध में 1०-1० साल की जेल एवं 25-25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजायें साथ चलेंगी।
मासूम के माता-पिता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि 15 मार्च, 2०13 की रात 9.3० बजे घर के बाहर ख्ोल रही बेटी को दीपक गोद में उठा कर ले गया था। थोडी देर बाद बच्ची रोड़ पर जोर-जोर से रो रही थी। देखा तो लहू-लुहान थी और उसके साथ बलात्कार किया गया था। बच्ची ने बताया था कि दीपू दादा टॉफी दिलाने के बहाने छत पर लेकर गया था। जांच एसीपी सदर बजरंग स्ािंह श्ोखावत को दी गई। बाद जांच 23 मार्च को कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में14 गवाहों के बयान करवाये गये।