मां नेहा गोयल और उसकी बेटी माही.

जयपुर। बेटे की चाह में अपनी ही चार माह की मासूम बेटी माही की हत्या करने वाली मां नेहा गोयल को जमानत नहीं मिली है। नेहा गोयल ने विशेष अदालत महिला उत्पीडऩ व दहेज प्रकरण मामलात की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। अर्जी में नेहा ने यह गुहार लगाई की कि इस मामले में अभियोजन पक्ष के सात गवाह राकेश गोयल, श्याम सुंदर, रविकांत, विनोद, खुशबू, अभिषेक व कुलवीर अपने बयानों से मुकर चुके हैं। उसने अपनी बेटी को नहीं मारा है। ट्रायल लम्बे समय तक चलेगी। इसलिए जमानत पर छोड़ा जाए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने नेहा गोयल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। आरोपी मां पर हत्या जैसा गंभीर आरोप है। उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि शास्त्री नगर में रहने वाली नेहा गोयल ने 26 अगस्त, 2016 की रात अपनी चाह माह की बेटी माही की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके शव को एयरकंडीशनर बॉक्स में रख दिया था। नेहा ने कहा था कि बच्ची उसके पास सो रही थी। जागी तो वह पास नहीं थी। तलाश पर उसका शव एसी बॉक्स में मिला। दो सप्ताह बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए नेहा गोयल को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने ही माही का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को एसी बॉक्स में रख दिया।

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