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जयपुर। आपसी जान-पहचान होने पर निजी आवश्यकताओं के लिए 5० हजार रुपए उधार लेकर भुगतान पेटे 1० जुलाई, 2०15 को फर्जी चेक देने के मामले में एनआई कोर्ट-2 में जज बबीता सैनी ने अभियुक्त उदित शर्मा निवासी ग्रीनपार्क, नांगलजैसा बोहरा,जयपुर को चेक अनादरण के अपराध में 3 माह की जेल एवं 65 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है।

कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर 6० हजार रुपए परिवादी रविन्द्र सिंह श्ोखावत निवासी जोडला पावर हॉउस, जयपुर को प्रतिकर के रूप में देने एवं श्ोष 5 हजार रुपए राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये है। हर्जाना राशि जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को 15 दिन जेल में और रहना होगा। अदालत में परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट मनीष गगरानी ने की।

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