Asaram Bapu guilty in minor rape case
Asaram Bapu guilty in minor rape case

जयपुर। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आरोपी आसाराम बापू और उसके चार साधकों के खिलाफ जोधपुर कोर्ट बुधवार को फैसला देगी। जोधपुर सेन्ट्रल जेल में ही कोर्ट फैसला सुनाएगी। आसाराम रिहा होंगे या उन्हें सजा मिलेगी, इस बारे में बुधवार को ही फैसला आ पाएगा। फैसला सुनाने के लिए सुबह नौ बजे एसटी-एससी कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा जोधपुर सेन्ट्रल जेल पहुंच गए हैं। अगर कोर्ट ने आसाराम बापू को दुष्कर्म केस में दोषी माना तो उन्हें दस से उम्रकैद की सजा हो सकती है।

आसाराम बापू पर नाबलिग को बंधक बनाकर यौन उत्पीड़न करना का आरोप है, साथ ही गिरोह बनाकर नाबालिग को बंधक बनाने और अवैध व्यापार के भी आरोप है। साथ ही उन पर छेड़छाड़, गलत हरकत करने और धमकाने के आरोपों की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अलग-अलग धाराओं में अलग अलग सजा के प्रावधान है। आसाराम बापू पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने, बंधक बनाने, अवैध व्यापार, छेड़छाड़ और धमकाने, गिरोह द्वारा नाबालिग का अवैध व्यापार व यौन शोषण की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आसाराम पर आईपीसी की धारा 376 (2)(एफ), 376 (डी),पॉक्सो एक्ट की धारा पांच (एफ) धारा 370(4), धारा 342, धारा 354ए, 506 व 509, पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। आईपीसी की धारा 376 (2)(एफ), 376 (डी),पॉक्सो एक्ट की धारा पांच (एफ) में दस साल से उम्रकैद की सजा है तो धारा 370(4) में भी उम्रकैद की सजा के प्रावधान है। धारा 342 में एक साल तो धारा 354ए, 506 व 509, पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में पांच से दस साल की सजा के प्रावधान है।

– भूत-प्रेत उतारने के बहान दुष्कर्म किया
पीडिता ने आसाराम बापू व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई कि वह आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ाई करती है और उसके माता-पिता बापू के भक्त है। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसके इलाज के लिए वह माता-पिता के साथ 15 अगस्त, 2013 को जोधपुर के मणाई गांव स्थित फार्म हाउस पर आई थी। वहां आसाराम बापू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत माता-पिता को की तो उसे बंधक बनाकर धमकाया। बाद में वहां से दिल्ली जाकर कमला नगर पुलिस थाने में आसाराम व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। वहां से प्राथमिकी जांच के लिए जोधपुर रैफर कर दी गई। जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को इन्दौर से आसाराम बापू को अरेस्ट किया। इस मामले में चार अन्य आरोपियों को पकड़ा। तभी से ये सभी जोधपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जमानतें मंजूर नहीं की। इस केस के बाद गुजरात, राजस्थान में आसाराम के खिलाफ ओर भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनकी भी जांच चल रही है।

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