जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर सहायक भर्ती-2011 में अपील स्वीकार करते हुए कहा है कि विभागीय कोटे से भर्ती हुए कर्मचारियों की वरिष्ठता मानी जाए। इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश मनीष भंडारी और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश जयराम कराला व अन्य की ओर से दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए दिए।
मामले के अनुसार कर सहायक के अस्सी फीसदी पदों पर सीधी भर्ती होती है। इसके साथ ही शेष पद विभागीय कर्मचारियों से भरे जाते हैं। विभाग ने 25 जनवरी 2011 को भर्ती निकाली। विभाग से भर्ती हुए कर्मचारियों को 24 जून 2011 को नियुक्ति दी गई। वहीं सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को 4 जुलाई 2011 को नियुक्ति मिली। इसे सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों ने चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें वरिष्ठता दी जाए। जिसे एकलपीठ ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ विभागीय कर्मचारियों की ओर से खंडपीठ में चुनौती दी गई। अपीलार्थियों की ओर से कहा गया कि नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठता मानी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपील स्वीकार कर ली हैं