The patient has the right to choose a hospital for better treatment.

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर स्थित न्यू सांगानेर रोड पर धनवन्तरी अस्पताल के अतिक्रमण के मामले में नगर निगम को 11 मई तक अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश जीके व्यास और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश सरस्वती ब्लॉक विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान जेडीए सचिव और निगम आयुक्त अदालत में पेश हुए।

जेडीए की ओर से कहा गया कि आवासन मंडल से कॉलोनी सीधे नगर निगम को हस्तान्तरित हुई है। ऐसे में जेडीए का इस पर क्षेत्राधिकार नहीं है। वहीं निगम की ओर से माना गया कि अस्पताल व्यावसायिक गतिविधियों की श्रेणी में आता है। जिसके संचालन के लिए निगम की अनुमति जरूरी है। इसका विरोध करते हुए धनवन्तरी अस्पताल की ओर से कहा गया कि अस्पताल व्यावसायिक गतिविधि ना होकर संस्थानिक गतिविधियों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा मास्टर प्लान में न्यू सांगानेर रोड को व्यावसायिक दर्शाया गया है। यदि अस्पताल को बंद किया जाता है तो आमजन को काफी परेशानी होगी। इसके अलावा सडक़ दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों को भी समय पर इलाज नहीं मिल जाएगा। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने प्रकरण में नगर निगम को अपना जवाब पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि अस्पताल आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति चलाया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के बाहर सर्विस लेन और ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

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