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-द्रव्यवती नदी पर एसटीपी प्लांटों को चुनौती देने का मामला
जयपुर। द्रव्यवती नदी पर एसटीपी प्लांटों को चुनौती देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा कि नदी के किनारों पर बनाए जा रहे एसटीपी प्लांट के निर्माण के दौरान पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाए।

एसटीपी से बदबू फैले, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे या पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन हो तो याची पुन: याचिका दायर कर सकता है। इस संबंध में शिप्रा विहार रेजीडेंट सोसायटी व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि प्लांट को सेक्टर 15०,151, 152 और 153 से दूर बनाया जाए। सरकार ने कहा कि 85 फीसदी काम पूरा हो चुका है। रीवर फ्रंट बनाकर नदी को पक्का किया जा रहा है। अनेक एसटीपी लगाई जानी है।

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