जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि शहर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बैंच खोलने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ट्रिब्यूनल को जल्दी की आरंभ कर दिया जाएगा। केन्द्र सरकार की ओर से दिए बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने केन्द्र व राज्य सरकार सहित कंपनी लॉ बोर्ड को 4 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग व न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान बार फैडरेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा कि प्रदेश में कंपनी केसों की सुनवाई सीधे हाईकोर्ट में हो रही है। इन मामलों की सुनवाई नहीं होने के कारण लिटिगेशन बढ़ रहा है और केसों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए इन केसों की नियमित रूप से सुनवाई के लिए जयपुर में भी एनसीएलटी की बेंच शुरू की जाए।
इसके अलावा बैंच में सदस्यों की नियुक्ति कर जगह चिन्हिद्दत की जाए। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा गया कि बैंच स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर अदालत ने संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।