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जयपुर। पीटीआई ग्रेड-3 भर्ती-2०18 में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने बीपीई योग्यताधारी याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के आदेश देते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में उदयसिंह ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 4 मई को यह भर्ती निकाली। जिसमें बीपीएड योग्यता वालों को ही शामिल किया जा रहा है। जबकि एनसीटीई 15 जुलाई 2०15 को आदेश जारी कर त्रिवर्षीय बीपीई वालों को भी बीपीएड के समकक्ष मान चुका है। हाईकोर्ट भी 7 जनवरी,2०17 को इस संबंध में आदेश दे चुका है।

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