जयपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन और एरियर से जुडेÞ मामले में अदालत के आदेश की पालना नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने डीजी जेल को बुधवार को अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। आदेश की पालना में डीजी जेल कोर्ट पहुंचे और मामले में जवाब पेश किया। ओमप्रकाश शर्मा व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन का कहना था कि सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के आदेश की पालना के दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। हाईकोर्ट के सामने आया कि याचिकाकर्ताओं को अभी भी एरियर का भुगतान नहीं हुआ है।
अधिकरण के आदेश की पालना नहीं हुई है। इससे मामला प्रथम दृष्टया अवमानना का बनता है। ऐसे में डीजी जेल हाजिर होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें। सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए बकाया भुगतान करने को कहा था। आदेश की पालना नहीं होने पर अधिकरण ने इसे अवमानना मानते हुए कार्रवाई के लिए प्रकरण हाईकोर्ट रेफर किया था।