जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि टाइगर टी-91 को रणथंभौर से मुकंदरा शिफ्ट करने के खिलाफ दायर याचिका के लंबित रहने के दौरान वहां दो मादा बाघिनों को शिफ्ट नहीं किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 9 जुलाई तक टाल दी है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास खंडपीठ ने यह आदेश अजय शंकर दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जीवी रेड्डी अदालत में पेश हुए। वहीं राज्य सरकार की ओर से समय मांगा गया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने अदालत को बताया कि सरकार समय मांगने की आड़ में रणथंभौर से दो मादा बाघिन मुकंदरा शिफ्ट करना चाहती है। इस पर अदालत ने मामला लंबित रहने तक शिफ्टिंग नहीं करने के संबंध में रेड्डी को अंडरटेकिंग देने को कहा। अधिकारी की ओर से आश्वासन देने के साथ ही अदालत ने मामला लंबित रहने तक बाघिनों की शिफ्टिंग करने पर रोक लगा दी है।