-नाबालिग दुष्कर्म मामलों की अब होगी त्वरित सुनवाई
जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश में 55 पॉक्सो कोर्ट खोले जाने की स्वीकृति दी है। इससे बाल यौन उत्पीड़न के अपराधियों को शीघ्र सजा दिलवाई जा सकेगी। यह कोर्ट प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से हर जिले मे कम से कम एक पॉक्सो कोर्ट होगी। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए अब प्रदेशभर में 56 पॉक्सो कोर्ट होंगी, जिनमें से एक कोर्ट पहले ही स्थापित की जा चुकी थी।
राज्यभर में खुलने वाले इन नए न्यायालयों के लिए 660 पद सृजित किए गए हैं। स्वीकृति के अनुसार बीकानेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर जिला, जालौर, जैसलमेर, झुंझुनूं, करौली, मेड़ता, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, जोधपुर जिला तथा टोंक में एक-एक पॉक्सो कोर्ट स्थापित की जाएंगी।
इसी प्रकार अजमेर क्रम संख्या-2, अलवर क्रम संख्या-2, अलवर क्रम संख्या-3, अलवर क्रम संख्या-4, बारां क्रम संख्या-2, भरतपुर क्रम संख्या-2, भीलवाड़ा क्रम संख्या-2, बूंदी क्रम संख्या-2, जयपुर महानगर क्रम संख्या-2, जयपुर महानगर क्रम संख्या-3, जयपुर महानगर क्रम संख्या-4, जयपुर महानगर क्रम संख्या-5, जयपुर महानगर क्रम संख्या-6, झालावाड़ क्रम संख्या-2, कोटा क्रम संख्या-2, कोटा क्रम संख्या-3, कोटा क्रम संख्या-4, कोटा क्रम संख्या-5, पाली क्रम संख्या-2, पाली क्रम संख्या-3 और उदयपुर क्रम संख्या-2 में भी एक-एक पॉक्सो कोर्ट खोली जाएंगी।