जयपुर। जमीन खरीद कर विकसित जमीन के पट्टे देने का झांसा एवं फर्जी पट्टे देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एमएम-6 जयपुर मेट्रो रश्मि नवल ने दो बिल्डरों सहित आधा दर्जन के खिलाफ कालवाड़ थाना पुलिस को आईपीसी की धारा 42०, 4०6, 467, 468, 471 एवं 12० बी के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में गांव नारी का बास-मांचवा, कालवाड़ निवासी ताराचन्द यादव ने शंकर खण्डेलवाल डायरेक्टर श्रीगोविन्द कृपा बिल्डर्स प्रा. लि. झोटवाड़ा, सत्यनारायण गुप्ता चेयरमैन एसएनजी ग्रुप बनीपार्क, किसान धन्नाराम यादव एवं उसके तीन पुत्रों रामकिशोर, श्ौतान व सुल्तान यादव निवासी नाहरीका वास-मांचवा के खिलाफ अदालत में एक अगस्त को परिवाद पेश किया था।
परिवादी के एडवोकेट राजेन्द्र देहरान ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित ने अपनी पुश्तैनी ख्ोती काश्त की जमीन शंकर खण्डेलवाल को बेची थी। आरोपी ने जमीन पर एक आवासीय ग्लोबल सिटी के नाम से स्कीम काट कर 6०० वर्गगज के दो प्लाट परिवादी व उसकी मां सणगारी देवी के नाम आवंटन पत्र साईड प्लान व रसीद दी। कुछ दिनों बाद खण्डेलवाल के साथ सत्यनारायण गुप्ता भी आया और कहा कि हम ग्लोबल सिटी की जगह पार्थ सिटी नाम रख कर प्लाट बेचेंगे। पुराने पट्टे सरेण्डर कर नई योजना के पट्टे ले लो।
परिवादी ने नई स्कीम के पट्टे लेकर मौका देख लिया। भूमि मालिक धन्नाराम व उसके पुत्रों ने भी परिवादी को कहा कि जमीन खण्डेलवाल व गुप्ता को बेच दी है और प्लाट ले लो, कोई विवाद नहीं है। 3 माह पूर्व पीड़ित प्लाट पर चार दीवारी बनाने गया तो किसानों ने कब्जा देने से इंकार कर दिया। परिवादी का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने बिना जमीन खरीदे ही फर्जी पट्टे दे दिए और पीडितों से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर अब जमीन देने से इंकार कर दिया। 2० जुलाई एसएचओ एवं 27 जुलाई को डीसीपी पश्चिम को रिपोर्ट देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की।